अपहरण कर रेप करने का आरोपी दोषी करार, 29 मार्च को होगी अगली सुनवाई

रिपोर्ट- कपिल कुमार
औरंगाबाद। सोमवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड संख्या 92/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त चंदन कुमार भवानीपुर गोह को स्पेशल एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चंदन कुमार को भादंवि धारा 366ए,376 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 29/03/23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग इंटर की छात्रा के पिता ने 16/08/14 को गोह थाना में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि गांव से 13/08/14 को छात्रा प्रतिदिन के भांति गोह टयुशन पढ़ने गई थी।
दोपहर तक लौट कर नहीं आयी। खोजबीन के बाद सहेली से पता चला कि गंदे नियत से अभियुक्त बाईक से अपहरण कर डेल्हा पर गया ले गया है। अभियुक्त के घर गया तो अभियुक्त के परिजनों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और धमकी देने लगे। जिसके बाद छात्रा ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था।

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